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हिमाचल प्रदेश बघेरी में जे पी कम्पनी पर सीमेंट प्लांट पर ४ मई को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के फेसले और १०० करोड़ के जुर्माने के बाद जे पी कम्पनी की पुनर्विचार याचिका पर हाई कोर्ट ने कम्पनी को एक और झटका दिया है कोर्ट के कम्पनी की पुनर्विचार याचिका ख़ारिज कर दी है


हिमाचल प्रदेश सरकार के पर्यावरण विभाग की ओर से केस की पैरवी करते हुए कोर्ट के फेसले के बाद अधिक्वता कल्भुषण खजुरिया का कहना था कि जे पी कम्पनी के तरफ से हाई कोर्ट में जुर्माने लगाने पर पुनर्विचार याचिका दायर की गयी थी और मामले को चुनोती दी थी लेकिन कौर्ट ने अपील ख़ारिज कर दी है और कोर्ट ने कहाःकि जो जुर्मना लगाया है वो सही है और कम्पनी ने नियमों को दरकिनार किया था और पलांट की कीमत भी गलत दर्शाई थी इसलिए फेसला सही है नए सिरे से केस की छानबीन की गयी है और उसके बाद जे पी की याचिका ख़ारिज की गयी है

गोरतलब है कि जे पी कम्पनी ने हिमाचल प्रदेश के बघेरी में सीमेंट प्लांट कि लागत सरकार को गलत दर्शाई थी प्लांट की लागत ४०० करोड़ थी और कम्पनी ने इस ९० करोड़ दर्शाया था जिस पर कौर्ट ने कम्पनी पर १०० करोड़ का जुर्माना लगा दिया था

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