दोस्तों और वकील को थाने के अंदर नहीं घुसने दिया_पुलिस की बर्बरता
सतनकुलम में 60 वर्षीय जयराज की टिम्बर और उनके पुत्र बेनिक्स की मोबाइल की दुकान थी l 19 जून की रात जयराज अपनी टिम्बर की दुकान लॉकडाउन के निर्धारित समयानुसार बंद नहीं कर सके थे l उन्हें दुकान बंद करने में तकरीबन 15 मिनट की देरी हो गयी थी l इसी दौरान गश्त पर निकले पुलिस वालों ने जयराज से दुकान बंद करने को कहा जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी और विवाद हो गया l
इसके बाद पुलिस ने जयराज को हिरासत में ले लिया और सतनकुलम पुलिस थाने ले आयी जहां उनके साथ पुलिस ने मार-पीट की l इस बात का पता चलते ही उनका पुत्र बेनिक्स अपने दोस्तों और वकील के साथ थाने पहुंचा l अपने पिता के साथ हुई मार-पीट को लेकर बेनिक्स भी थाने में पुलिस से उलझ गया l पुलिस ने जयराज और उनके पुत्र बेनिक्स के खिलाफ IPC की धारा 188, 353, 269 और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया l
इसके बाद पुलिस ने पिता और पुत्र दोनों को थाने में निर्ममता से मारा-पीटा और कड़ी यातनायें दीं l जब ये सब हो रहा था तब पुलिस ने जयराज और बेनिक्स के दोस्तों और वकील को थाने के अंदर नहीं घुसने दिया l चश्मदीदों के मुताबिक़ पुलिस की नृशंस मार-पिटाई ने जयराज और बेनिक्स को बहुत ज़्यादा लहूलुहान कर दिया था l
अगले दिन मजिस्ट्रेट ने कथित तौर पर बिना ये देखे या पूछे कि दोनों अभियुक्तों के साथ पुलिस हिरासत में कोई मार-पीट हुई है उन्हें पुलिस के आवेदन पर कोविलपट्टी सब-जेल भेजने का आदेश दे दिया l कोविलपट्टी में हालत बिगड़ने पर दोनों को वहां के सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां 22 जून की शाम को बेनिक्स ने दम तोड़ दिया और उसके अगली सुबह जयराज की भी मौत हो गयी l
इस घटना के बाद से ही पूरे इलाके में जनाक्रोश व्याप्त है और लोगों ने कई जगह विरोध प्रदर्शन किये l इस मामले को लेकर राजनैतिक दलों और राज्य की अन्य प्रमुख हस्तियों ने भी अपनी आवाज़ उठायी है l DMK की नेता और तूत्तुक्कुडी से सांसद कनिमोड़ी ने पीड़ितों के लिए
25 लाख रुपये मुआवज़े की घोषणा की है l
भारी जन-विरोध के बाद तमिलनाडु सरकार ने 4 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया है और बाकी पुलिस वालों का तबादला कर दिया है l मुख्यमंत्री ई.के.पलानिस्वामी ने पीड़ितों के लिए 25 लाख रुपये के मुआवज़े की घोषणा कर दी है l इसके अतिरिक्त Madras High Court ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और तूत्तुक्कुडी पुलिस अधीक्षक ने 26 जून को Madras High Court की Madurai Bench में status report दायर कर दी है l
कानून और अपराध की रिपोर्ट
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